Missed E-Verification After Filing ITR? Heres What You Must Do Now!

Income Tax Return ई-वेरिफिकेशन 30 दिन में करना भूल गए? जानिए लेट वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस और बचने का तरीका!

क्या आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) तो फाइल कर दिया लेकिन 30 दिनों के अंदर ई-वेरिफिकेशन करना भूल गए? घबराने की ज़रूरत नहीं है! बहुत सारे टैक्सपेयर्स इस कन्फ्यूजन में फंसते हैं और फिर सोचते हैं – अब क्या होगा?

इस ब्लॉग में हम जानेंगे:

  • ई-वेरिफिकेशन क्या होता है?

  • 30-दिन की समयसीमा क्यों जरूरी है?

  • अगर आप मिस कर दें तो क्या करें?

  • Late Verification के लिए नया तरीका क्या है?


🧾 What Is ITR E-Verification? | ITR ई-वेरिफिकेशन क्या है?

जब आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) ऑनलाइन फाइल करते हैं, तो उसे मान्य (validate) करने के लिए आपको E-Verification करना जरूरी होता है।

🟢 तरीके:

  1. Aadhaar OTP

  2. Net Banking

  3. Demat Account

  4. EVC via Bank Account

  5. Physical ITR-V (last option)

👉 इसे करना होता है 30 दिनों के अंदर


What Happens If You Miss 30-Day Deadline? | अगर 30 दिन में Verification न किया तो?

  • आपकी ITR invalid मानी जाएगी

  • ITR माना जाएगा जैसे फाइल ही नहीं हुआ

  • Refund नहीं मिलेगा

  • Penalty लग सकती है अगर दोबारा फाइल करना पड़े

  • Notice आ सकता है IT Department से


🔄 Solution: How to Verify After Missing 30 Days | अब क्या करें?

अब IT Department ने इसकी सुविधा दी है कि आप “Condonation Request” के जरिए अपना पुराना रिटर्न वेरिफाई कर सकते हैं।

🔧 Step-by-step Guide to File Condonation Request:

  1. Login करें incometax.gov.in

  2. Menu में जाएं → “Services > Condonation Request

  3. Select करें: “Delay in Submission of ITR-V

  4. जिस Assessment Year के लिए Miss किया है, वह चुनें

  5. Reason डालें (e.g., forgot, technical issue etc.)

  6. Submit करें और Acknowledgment Save करें

👉 Request के अप्रूव होने के बाद आप E-Verification कर सकते हैं।


⚙️ Who Can File Condonation Request? | कौन कर सकता है रिक्वेस्ट?

  • जिसने ITR फाइल किया था लेकिन 30 दिन में Verify नहीं किया

  • Return फाइलिंग का acknowledgment number होना चाहिए

  • Reason genuine होना चाहिए


How Much Time Does It Take?

  • Usually 1–7 दिन में Approval

  • Approval मिलने के बाद तुरंत E-Verify करें

  • ज़्यादा Delay होने पर Request Reject भी हो सकती है


💡 Tips to Avoid This in Future | भविष्य में गलती न हो इसके लिए टिप्स

  1. ITR फाइल करते ही तुरंत E-Verify करें

  2. Aadhaar OTP सबसे तेज़ तरीका है

  3. SMS/email से timeline चेक करते रहें

  4. incometax.gov.in पर Login करके Pending Action देखें


🧮 Example Case (उदाहरण):

राहुल ने 15 जुलाई को ITR फाइल किया, लेकिन E-Verify करना भूल गया।
→ 15 अगस्त को उसकी फाइलिंग invalid मानी गई।
→ उसने 18 अगस्त को Condonation Request फाइल की
→ 20 अगस्त को उसे अप्रूवल मिला और उसने उसी दिन Aadhaar OTP से ई-वेरिफाई किया
→ उसकी रिटर्न वैलिड मानी गई और Refund प्रोसेस हो गया ✅

Conclusion: गलती हुई है तो सुधार कीजिए – देर नहीं!

अगर आपने गलती से 30 दिन में ई-वेरिफिकेशन नहीं किया है, तो परेशान न हों। IT Portal पर Condonation Request एक समाधान है जिससे आप अपनी रिटर्न को फिर से वैध बना सकते हैं।

👉 ध्यान रखें: अगली बार E-Verification को Miss न करें, क्योंकि यह एक छोटा कदम है जो बड़ा फर्क डाल सकता है।


⚠️ Disclaimer / अस्वीकरण:

इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। टैक्स से संबंधित मामलों में आपके विशेष केस के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) या टैक्स कंसल्टेंट की सलाह लेना बेहतर रहेगा।

📍 Visit: www.finday.in for more helpful finance blogs in Hindi-English mix.

Frequently Asked Questions

क्या 30 दिन के बाद भी E-Verify कर सकते हैं?

सीधे नहीं, पहले Condonation Request भरनी होगी।

क्या Offline (ITR-V पोस्ट) से अब भी Verification कर सकते हैं?

हां, लेकिन अब 30 दिन की सीमा उस पर भी लागू होती है।

क्या Condonation Request Reject हो सकती है?

हां, अगर Reason सही नहीं हो या बहुत देर कर दी गई हो।

क्या Penalty लगती है अगर Verification टाइम पर न हो?

ITR invalid होने के कारण आपको दोबारा फाइल करना पड़ सकता है, और Late Fees लग सकती है।